छत्तीसगढ़

आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई 18 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला एवं 34 बल्क लीटर हाथभठ्ठी महुआ शराब जब्त

बलौदाबाजार,16 अक्टूबर 2025/sns/- आबकारी आयुक्त आर. संगीता के निर्देश पर कलेक्टर दीपक सोनी एवं जिला आबकारी अधिकारी मुकेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में
जिला आबकारी की टीम द्वारा 18 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला एवं 34 बल्क लीटर हाथभठ्ठी महुआ शराब जब्त किया गया।

14 अक्टूबर को भाटापारा थाना भाटापारा ग्रामीण अंतर्गत ग्राम सिंगारपुर में आबकारी विभाग की टीम द्वारा आरोपी विकास कुमार ध्रुव पिता दिलहरन ध्रुव के कब्जे से 18 बल्क लीटर देशी मदिरा मसाला जब्त किया गया। देशी मदिरा का बाजार मूल्य 10,000 रुपये होना पाया।
इसी तरह 15 अक्टूबर को बलौदाबाजार वृत्त थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम डमरू में आबकारी विभाग की टीम द्वारा आरोपी डहरूराम पिता बोधराम के कब्जे से 24 बल्क लीटर हाथभठ्ठी महुआ शराब जब्त किया गया। हाथभठ्ठी महुआ शराब का बाजार मूल्य 4,800 रुपये होना पाया।इसी प्रकार पलारी वृत्त थाना पलारी अंतर्गत ग्राम वटगन में आबकारी विभाग की टीम द्वारा आरोपिया ढेला बाई सोनवानी पति कार्तिक राम सोनवानी के कब्जे से 10.00 बल्क लीटर हाथभठ्ठी महुआ शराब जब्त किया गया। हाथभठ्ठी महुआ शराब का बाजार मूल्य 2,000/- होना पाया।सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59(क) प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।

कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी जलेश कुमार सिंह, अबाकारी उपनिरीक्षक मनराखन नेताम, दिनेश कुमार साहू, पी.माधव राव, आबकारी मुख्य आरक्षक राधागिरी गोस्वामी, नगर सैनिक राजकुमारी पैकरा, दुर्गेश्वरी कुर्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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