छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सुरेश (चिल्लू) साहू को किया जिलाबदर

मुंगेली, 08 अक्टूबर 2025/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने आदेश जारी कर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सुरेश (चिल्लू) सिंघम साहू ग्राम कायेलारी थाना लालपुर को 06 माह के लिए जिलाबदर किया है। सुरेश साहू को मुंगेली एवं उनके सरहदी जिला कबीरधाम, बेमेतरा, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बलौदाबाजार-भाटापारा एवं डिंडौरी (म.प्र.) जिलों की राजस्व सीमाओं से आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने तथा 06 माह की अवधि तक प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
जारी आदेश के अनुसार सुरेश (चिल्लू) सिंघम साहू विगत 4-5 वर्षों से लगातार मारपीट, आपराधिक अभित्रास, गृह अत्याचार, लूट तथा अवैध रूप से शराब बिक्री एवं दादागिरी का अपराध घटित करते आ रहा है। उसकी इस अपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है। सुरेश साहू की कृत्य एवं अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार परिलक्षित नहीं होने तथा उनके आपराधिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए उपरोक्त जिलों की सीमाओं में इस आदेश के तामिल होने से 06 माह की अवधि तक किसी भी दशा में प्रवेश नहीं करने के आदेशित किया गया है।

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