छत्तीसगढ़

225 पंचायत होंगे बाल विवाह मुक्त घोषित दावा आपत्ति 13 अक्टूबर तक

ब्लौदाबाजार, 8 अक्टूबर 2025/sns/-कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार के नेतृत्व में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए सतत् रूप से कार्य किया जा रहा है। जिले के 225 ग्राम पंचायतों में विगत 2 वर्षाे से कोई बाल विवाह नही हुए है जिन्हे बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिए दावा आपत्ति 13 अक्टूबर तक मंगाया गया है। बाल विवाह मुक्त होने वाले पंचायतों में बलौदाबाजार विकासखण्ड के 70, सिमगा के 40, भाटापारा के 36, पलारी के 27 एवं कसडोल विकासखण्ड के 52 ग्राम पंचायत शामिल है। इन पंचायतों की सूची प्रत्येक एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालयों तथा कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग में चस्पा किया गया है।

उक्त ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के संबंध में किसी व्यक्तिया संस्थान को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या बाल विवाह का कोई प्रकरण संज्ञान में हो तो 13 अक्टूबर 2025 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, कक्ष क्रमॉक 83, कंपोजिट कलेक्टोरेट बिल्डिंग में कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 से सायं 05.30 तक लिखित में सुसंगत दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

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