छत्तीसगढ़

निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी को जारी किया नोटिस

रायपुर, 07 अक्टूबर 2025/sns/- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने बताया है कि छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी, हण्डीपारा, आजाद चौक रायपुर द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23 तथा 2023-24) के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। इन खातों की अंतिम तिथियाँ क्रमशः 30 नवम्बर 2022, 31 दिसम्बर 2023 तथा 15 दिसम्बर 2024 थीं।

इसके अतिरिक्त, उक्त पार्टी ने विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में भाग तो लिया, किंतु निर्धारित अवधि के भीतर व्यय विवरणी प्रस्तुत नहीं की। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार विधानसभा चुनाव हेतु व्यय रिपोर्ट 75 दिनों के भीतर तथा लोकसभा चुनाव हेतु 90 दिनों के भीतर दाखिल किया जाना अनिवार्य है।

निर्वाचन आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29-ए के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी को पंजीकृत दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव पारित किया है।

इस संबंध में दल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा 09 अक्टूबर 2025 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, रायपुर में सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई है। सुनवाई में दल के अध्यक्ष, महासचिव अथवा प्रमुख पदाधिकारी का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित तिथि तक पार्टी की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि पार्टी को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और आयोग बिना किसी अन्य संदर्भ के उचित आदेश पारित करेगा।

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