राजनांदगांव, 25 सितम्बर 2025/sns/- जिला शिक्षा अधिकारी श्री प्रवास सिंह बघेल ने जिले में पदस्थ तीन प्रधान पाठक एवं एक सहायक शिक्षक को पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता करने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डोंगरगढ़ विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला खुर्सीपारखुर्द में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री विश्वनाथ चंद्रवंशी को शराब का सेवन कर शाला आने, पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। छुरिया विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला मातेखेड़ा में पदस्थ प्रधान पाठक श्रीमती गंगाराम नेताम को अध्यापन कार्य में रूचि नहीं लेने, छात्र-छात्राओं को पढ़ाई-लिखाई एवं कुछ भी नहीं सिखाने, पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी तरह छुरिया विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला घोघरे में पदस्थ प्रधान पाठक श्री अरूण कुमार मंडावी को शाला कार्य में अनियमित रहने, कर्तव्य अवधि में शराब सेवन करने व नशे में होने, पूर्व में निलंबित होने के बाद भी व्यवहार में कोई सुधार नहीं लाने, पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डोंगरगढ़ विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला तोतलभर्री में पदस्थ प्रधान पाठक श्री शंकर लाल सलामे को शाला कार्य में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, शाला की कोई भी पंजी को संधारित नहीं करने, संस्था की साफ-सफाई का स्तर एवं छात्रों का शैक्षणिक स्तर संतोषप्रद नहीं होने, कर्तव्य अवधि में शराब का सेवन कर शाला आने, समझाईश के बाद भी अपने व्यवहार में कोई सुधार नहीं लाने, कारण बताओ नोटिस का प्रति उत्तर नहीं देने, पदीय कर्तव्यों में घोर लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।


