बलौदाबाजार, 29 अगस्त 2025/sns/- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 36/37 के अंतर्गत कुल 16 मूमि स्वामियों द्वारा नियम विपरीत किए गए अवैध प्लाटिं एवं बिना विकास अनुज्ञा लिए किए गए अवैध निर्माण के विरूद्ध 19 लोगों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा में जवाब मांगा गया है।
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियम विपरीत किये गये अवैध प्लाटिंग में कसडोल निवेश क्षेत्रांतर्गत कसडोल से अवैध विकासकर्ता हर्षित, कल्याण स्वरूप आरोग्य हॉस्पिटल बलौदाबाजार, हरिश कुमार,लक्ष्मीचंद, सुभाष बंद,मुकेश कुमार मिश्रा,चंद्रभूषण, प्रणेश,अरूण,सिद्धार्थ, ऋत्विक,जया,कबीर खान,उकेश,ललित लवन, सुरेश कुमार एवं सिमगा से अवैध विकासकर्ता अत्री शर्मा पिता हथबंद निवेश क्षेत्र के ग्राम हथबंद से अवैध विकासकर्ता रमेश कुमार लालवानी शामिल हैं।
इसीतरह कसडोल निवेश क्षेत्रांतर्गत अवैध निर्माणकर्ताओं में बोलेश,राधेश्याम, श्रीमती अनन्या, बद्रीप्रसाद, वेदप्रकाश, श्रीमती अमरिका बाई, रामकुमार, श्रीमती सुशीला, श्रीमती किरण देवी,योगेश,श्रीमती नीता,श्रीमती अंजू साहू,रितिक,श्रीमती योगिता, संजय, रामेश्वर, सतनारायण, संजय सुमन,सुरेन्द्र कुमार शामिल है।
नियम विपरीत बिना विकास अनुज्ञा लिए किए गए अवैध निर्माण एवं प्लाटिंग के विरूद्ध नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा में जवाब मांगा गया है। समय-सीमा में जवाब प्राप्त न होने अथवा जवाब सतोषप्रद न होने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।