छत्तीसगढ़

पानी रोकने नहरों को क्षति पहुंचाने वालों पर होगी कार्यवाही कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दिये जरूरी निर्देश

बलौदाबाजार, 26 अगस्त 2025/sns/- खेतों में ज्यादा पानी का उपयोग करने के लिए नहरों को क्षतिग्रस्त कर दिया जा रहा है जिससे नहर का पानी आगे गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस समस्या को गंभीरतापूर्वक लेते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने सोमवार को जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को तलब कर जानकारी ली और शासकीय परिसपत्ति नहर को क्षति पहुंचाने वालों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने कहा कि नहर को क्षति पहुंचाने वालों से जुर्माना वसूल किया जाया। यदि किसी पंचायत के द्वारा नहर को क्षति पहुंचाया जाता है तो एसडीएम के द्वारा नोटिस जारी कर सिंचाई अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही किया जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी किसानों को पानी की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नहर को क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए।

जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि विगत 12 अगस्त से गंगरेल डेम से नहर के लिए पानी छोडा गया है। कुछ लोगों द्वारा गेट से छेड़खानी कर नहरों के छोटे माईनरो को बीच -बीच में काट दिया जा रहा है जिससे खरीफ सीजन हेतु जल प्रदाय करने एवं अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने अथवा जल प्रवाह को रोकने पर सम्बधित के विरुद्ध सिंचाई अधिनियम 1931 की धारा 94 के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि राजस्व अनुविभाग पलारी एवं बलौदाबाजार के कुछ पंचायतों द्वारा नहर को नुकसान पहुंचाया गया है जिन पर उक्त अधिनियम अनुसार कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को पत्र लिखा गया है।

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