सुकमा, 26 अगस्त 2025/sns/- सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को अब आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 05 मई 2025 से “सड़क दुर्घटना पीड़ित कैशलेस उपचार योजना” लागू की है, जिसके तहत किसी भी दुर्घटना पीड़ित को नामांकित अस्पतालों में 7 दिन तक 1.50 लाख रुपये तक का मुफ्त कैशलेस इलाज उपलब्ध होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस योजना की नोडल एजेंसी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को बनाया है। परिषद यह सुनिश्चित करेगी कि अधिकृत अस्पतालों में दुर्घटना पीड़ितों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले। साथ ही अस्पतालों को उपचार के लिए नियत समय पर भुगतान भी किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट कमेटी की सख्ती
सड़क सुरक्षा उपायों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने राज्यों और जिलों को कड़े निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को आदेशित किया है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों और उनकी कार्यवाही रिपोर्ट निर्धारित समय में सड़क सुरक्षा पोर्टल पर अपलोड की जाए। लापरवाही बरतने पर इसे गंभीर गैर-अनुपालन माना जाएगा।
सख्त निगरानी की व्यवस्था
कमेटी ने जिला अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने और त्रैमासिक रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सड़क सुरक्षा उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

