बीजापुर, 20 अगस्त 2025/sns/- कलेक्टर श्री संबित मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार 20 अगस्त 2025 से ग्राम आयोजित ग्राम सभा में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा करने हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देश दिया है। जिसके अंतर्गत ग्राम सभा की पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन। पंचायतों के विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन की जाये। पिछली छःमाही में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत कार्य के नाम, प्राप्त राशि, स्वीकृत राशि, व्यय राशि एवं कार्य की अद्यतन स्थिति का वाचन किया जाये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण परिवारों द्वारा रोजगार की मांग तथा उपलब्ध कराये गये रोजगार की स्थिति की समीक्षा की जाये। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत किये जाने वाले संपूर्ण कार्यो की सूची का वाचन किया जाए। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 का लेबर बजट निर्माण का प्रारंभ कर 02 अक्टूबर के ग्राम सभा में अनुमोदन किया जाना है, इस हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु चर्चा किया जावे। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण एवं हितग्राहियों का सत्यापन के संबंध में कार्यवाही किया जाये। जरूरतमंद व्यक्तियों के लिये पंचायतों द्वारा वितरित खाद्यान्न एवं उसके लाभान्वितों के नामों का वाचन करना। जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन से संबंधित प्रकरणों के लंबित, निराकृत एवं वितरित प्रमाण पत्रों की जानकारी देना। मौसमी बीमारियों के निदान एवं निवारण पर चर्चा करना एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन करना एवं इस संबंध में जागरूकता फैलाना। ग्राम पंचायतों में अनिवार्य कर के आरोपण एवं वसूली के प्रगति की समीक्षा तथा स्वयं के राजस्व स्त्रोतों में वृद्धि के उपाय हेतु संपत्ति कर आरोपण बाबत् परिवार रजिस्टर तैयार करने पर चर्चा।
पंचायतों के वर्तमान पदाधिकारियों तथा अधिकारी-कर्मचारियों जिनसे पंचायतों के लेखा, हिसाब लेना है, अथवा बकाया राशि है, उनके नामों का वाचन। राज्य की समस्त सड़कों पर, मवेशियों (आवारा एवं पालतू) के कारण हो रहे दुर्घटनाओं में जान-माल की क्षति को रोकने हेतु, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र से गुजरने वाली समस्त सड़कों (विशेषतः राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गो) के संबंध में सभी संभव उपायों एवं प्रभावी व्यवस्था की चर्चा करना, आमजनों में जागरूकता बढ़ाना एवं अपने मवेशियों को सड़कों पर खुले नहीं छोड़ने का संकल्प पारित करना तथा सड़कों पर खुला छोड़े जाने पर छ.ग. पंचायत अधिनियम, 1993 के प्रवधानों के तहत् जुर्माना, शास्ति अधिरोपित करना एवं आवारा पशुओं के प्रबंधन पर चर्चा।
एच.आई.व्ही. फैलने के कारणों और बचने के उपाय, भेदभाव कम करने के लिए एच.आई.व्ही. एड्स एक्ट 2017 की जानकारी एवं गर्भवती महिलाओं को एच.आई.व्ही. एवं सिफलिस जाँच हेतु प्रोत्साहित करने पर चर्चा। पाँचवीं अनुसूची क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभाओं में हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजातीय समुदाय के बहुस्तरीय पारम्परिक स्वशासन व्यवस्था, परम्पराओं, सांस्कृतिक धरोहर, लोकगीत, त्यौहार, पूजा पद्धति के संस्क्षण एवं संवर्द्धन पर चर्चा एवं संकल्प पारित करना।
दीनदयाल अन्तयोदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत स्वसहायता समूह के गठन में प्रत्येक परिवार से 01 महिला सदस्य को जोड़े जाने की कार्य योजना की चर्चा किया जाये।
राज्य नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसियों, राज्य नोडल एजेंसियों के समन्वय से नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की योजनाओं जैसे पीएम सूर्य घर, पीएम-कुसुम आदि हेतु नामांकन कर लाभान्वित करना। पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 1.0 परिणामों का सुधार के लिए पारदर्शिता, जवाबदारी और भागीदारी योजना को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के साथ 9 विषयों के विषयगत स्कोर के साथ-साथ समय स्कोर सहित ग्राम पंचायत स्तरीय प्रदर्शन डेटा साझा करने सहित ग्राम सभा सम्मिलन का आयोजन सुचारू रूप से सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया गया है।

