छत्तीसगढ़

अवैध पशु परिवहन में प्रयुक्त दो वाहन राजसात जिला मजिस्ट्रेट ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश

मुंगेली, 13 अगस्त 2025/sns/- जिले में गौवंश तस्करी के मामले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कुन्दन कुमार ने अवैध रूप से मवेशियों के परिवहन में पकड़े गए दो वाहनों को राजसात करने का आदेश जारी किया है। पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए वाहनों में बड़ी संख्या में मवेशी क्रूरता पूर्वक ठूंस-ठूंस कर भरे गए थे। पहला मामला थाना सिटी कोतवाली का है, जिसमें 19 सितंबर 2024 को पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने ग्राम हथनीकला के पास से वाहन क्रमांक सीजी 28 जे 6391 को पकड़ा। वाहन में 05 नग गाय, 02 बछड़ा, 02 बछिया सहित कुल 09 मवेशी भरे हुए थे, जांच में पता चला कि मवेशियों को मध्यप्रदेश से लाकर मुंगेली होते हुए अन्य स्थानों में बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। वाहन स्वामी रमेश पात्रे निवासी हथनीकला पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 एवं छ.ग. कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत कार्रवाई की गई।
दूसरा मामला थाना पथरिया का है, जिसमें 03 अप्रैल 2022 की रात में पुलिस स्टाफ ने बेलटुकरी मोड़ के पास वाहन क्रमांक सीजी 04 जेडी 7848 को पकड़ा। वाहन में 16 नग मवेशी बुरी तरह ठूंस-ठूंस कर भरे गए थे, मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि वाहन स्वामी कलीराम धीवर निवासी धींवरपारा चरौदा, आरंग रायपुर पर भी पशु क्रूरता अधिनियम और कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई। दोनों मामलों में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट मुंगेली ने वाहनों को राजसात करने के आदेश पारित किए। आदेशानुसार वाहनों का मूल्यांकन कर प्राप्त राशि शासन के राजस्व में जमा कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध पशु परिवहन एवं पशु क्रूरता में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इसी प्रकार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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