छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने पर जप्तशुदा चार वाहन राजसात


राजनांदगांव, 07 अगस्त 2025/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम का उल्लंघन करने के प्रकरणों में जप्तशुदा चार वाहनों को शासन के पक्ष में राजसात करने की कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी अनुसार हिंगोली रोड गुप्ता लेऑट जिला वाशिम महाराष्ट्र निवासी सुनील जाधव के स्वामित्व के वाहन ट्रक क्रमांक एमएच 37 जे 1787 में 30 नग मवेशी गाय व बैल प्रजाति, खामाता टकनी पोस्ट कठुर्ना तहसील व जिला भण्डारा महाराष्ट्र निवासी सचिन भेड़े के स्वामित्व के वाहन पिकअप एमएच 36 एए 1821 में 3 नग मवेशी भैंस प्रजाति, वार्ड क्रमांक 2 परेवाडीह गोडलवाही छुरिया निवासी ओमकार साहू के स्वामित्व के पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 08 एए 4892 से 10 नग जीवित व 4 नग मृत कुल 14 नग गाय बछड़ा प्रजाति तथा बालोद्यान गार्डन रोड हजारी पहाड़ नागपुर निवासी नितीन विनायक ठवरे के स्वामित्व के वाहन ट्रक क्रमांक सीजी 04 डीबी 6744 में 10 नग भैंसा, 4 नग भैंसी कुल 14 नग मवेशी भैंस प्रजाति भरकर बिना चारा-पानी के क्रूरतापूर्वक बूचडख़ाना व कत्तलखाना की ओर तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए ले जाया जा रहा था। जिन्हें पुलिस विभाग द्वारा पकड़कर विधिवत कार्रवाई की गई। पुनरीक्षण अवधि समाप्त होने तथा सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त नहीं होने की दशा में राजसात किए गए वाहन का गठित समिति द्वारा नियमानुसार नीलामी की कार्रवाई की जाएगी एवं प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय राजनांदगांव) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी।

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