छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट के तहत 10 दुकानों में की गई चालानी कार्रवाई

मुंगेली, 04 अगस्त 2025/sns/- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 के तहत जिले में 10 दुकानों में कार्यवाही की गई। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. शीला साहा के मार्गदर्शन में प्रवर्तन दल द्वारा मुंगेली विकासखण्ड के ग्राम सुरदा में 10 तम्बाकू दुकानों में 01 हजार रूपए की चालानी कार्रवाई की गई और 05 दुकानों को चेतावनी दिया गया।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक ने बताया कि जुलाई माह में तीनों विकासखण्डों के तम्बाकू दुकानों में 03 हजार 900 रूपए की चालानी कार्रवाई की गई है, जो लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के ज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत् नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 7, 8 एवं 10 के तहत बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध के साथ ही धारा 4 एवं 6 के तहत् 200 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *