छत्तीसगढ़

अवैध रेत भंडारण पर हुई कार्रवाई, 1200 हाइवा रेत जप्त – 44.97 लाख रुपये का अर्थदंड

सुकमा, 30 जुलाई 2025/sns/- कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम ने कोन्टा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत भंडारण के तीन मामलों में प्रकरण दर्ज किया है। प्रभारी खनिज अधिकारी श्री छबिलेश्वर मौर्य एवं खनिज अमला द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई जांच में लगभग 1200 हाइवा रेत जप्त की गई। भंडारंडकर्ताओं पर 44,97,460 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।
जांच के दौरान जिन स्थलों पर अवैध भंडारण पाया गया, जिनमें भंडारंडकर्ता श्री एस.डी. राज निवासी धरमपुरा ब्रिज नगर, जगदलपुर, जिला बस्तर भंडारण स्थल (ग्राम फंदीगुड़ा, तहसील कोन्टा, जिला सुकमा), भंडारंडकर्ता श्री पी. युवराज पिता श्री पी. विजय निवासी कोन्टा भंडारण स्थल (ग्राम ढोंढरा, तहसील कोन्टा, जिला सुकमा) तथा भंडारंडकर्ता श्री एस.डी. सैफ अली पिता श्री उस्मान अली निवासी कोन्टा  भंडारण स्थल (नगर पंचायत कोन्टा, तहसील कोन्टा, जिला सुकमा) शामिल है। जांच के समय तीनों भंडारंडकर्ताओं द्वारा वैध अभिवहन पास अथवा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 एवं छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
प्रभारी खनि अधिकारी श्री मौर्य ने बताया कि उक्त कार्रवाई में जप्त रेत का बाजार मूल्य लगभग 44.97 लाख रुपये है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कलेक्टर के सख्त निर्देशों के अनुरूप की गई है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त  कार्यवाही की जाएगी। इस कार्रवाई में प्रभारी खनि अधिकारी श्री छबिलेश्वर मौर्य के साथ खनिज अमला सुकमा की पूरी टीम मौजूद रही।

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