छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट अंतर्गत जिले में की गई चालानी कार्यवाही

मुंगेली, 30 जुलाई 2025/sns/- कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. शीला साहा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा एक्ट 2003 के उल्लंघन पर प्रवर्तन दल द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के औषधि निरीक्षक श्री महेन्द्र देवांगन ने बताया कि जिला मुख्यालय में बी.आर.साव स्कूल के समीप स्थित 16 पान एवं किराना दुकानों में कार्रवाई की गई, इनमें 12 दुकानों में 01 हजार 400 रूपए की चालान किया गया और 04 दुकानों को चेतावनी देकर छोड़ा गया।
इसी तरह औषधि निरीक्षक श्रीमति किरण सिंह की टीम द्वारा पथरिया विकासखण्ड के ग्राम सिलदहा में स्कूल के समीप स्थित दुकानों में कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत् कुल 06 दुकानों में कार्रवाई कर 500 रूपए का चालान किया गया। इस दौरान तंबाकू कार्यक्रम के सोशल वर्कर श्री बलराम साहू एवं श्री नोहर डड़सेना और आरक्षक मौजूद रहे। गौरतलब है कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान पर प्रतिबंध, धारा 5 के तहत् सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादो के ज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत् नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, धारा 7,8 एवं 10 बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिबंध धारा 4 एवं 6 के तहत् 200 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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