छत्तीसगढ़

भास्कर खान एवं सागर वाहने जिला बदर


राजनांदगांव, 29 जुलाई 2025/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने दीनदयाल नगर चिखली राजनांदगांव निवासी भास्कर खान एवं चिखली वार्ड नंबर 6 राजनांदगांव निवासी सागर वाहने को आपराधिक गतिविधियों का अन्य कानूनी प्रावधानों से रोकथाम नहीं होने एवं अपराधिक गतिविधियों से शांति व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पडऩे की संभावना के दृष्टिगत आगामी 6 माह के लिए राजनांदगांव, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, दुर्ग, बालोद, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिला तथा महाराष्ट्र के गोंदिया एवं मध्यप्रदेश के बालाघाट जिला के राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है। आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने तथा 24 जनवरी 2026 के पहले प्रवेश नहीं करने कहा गया है। आदेश का पालन नहीं करने पर बलपूर्वक जिलों की सीमाओं से बाहर निकालने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी आदेश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राजस्व सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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