छत्तीसगढ़

01 अगस्त से 05 अगस्त तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन

अम्बिकापुर, 29 जुलाई 2025/sns/-  छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (1) (क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कलेक्टर सरगुजा श्री विलास भोसकर द्वारा सरगुजा जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में 01 अगस्त  से 05 अगस्त 2025 के मध्य “ग्राम पंचायतों में पंचायत उन्नति सूचकांक (2.0) वर्ष 2023-24 के लिए संग्रहित डाटा की प्रविष्टि च्।प् 2.0 पोर्टल में करने के पूर्व ग्राम सभा से अनुमोदन“ हेतु विशेष ग्राम सभा आयोजित करने का निर्देशित किया है। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत ग्राम सभा में गणपूर्ति कराने का दायित्व पंच, सरपंच एवं सचिव का होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *