बीजापुर, 18 जुलाई 2025/sns/- नक्सल हिंसा में किसी आम नागरिक के मृत होने, शारीरिक रूप से निःशक्त होने, गंभीर रूप से घायल होने अथवा किसी व्यक्ति की सम्पति की आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा संचालित नक्सल पुनर्वास नीति के अंतर्गत कलेक्टर श्री संबित मिश्रा द्वारा मृतक यालम सुकरा के निकटतम वारिस उनके पति श्री यालम रामैया को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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