दुर्ग, 16 जुलाई 2025/sns/- राज्य शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ मौसम में फसल बीमा कराने हेतु 31 जुलाई 2025 तक समय सीमा तय की गई है। उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, लगातार अवर्षा की स्थिति निर्मित होना ओला वृष्टि आदि से होने वाले नुकसान से बचाने पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा लागू की गई है। उप संचालक उद्यान जिला दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ वर्ष 2025 में जिले अन्तर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित कुल बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो राशि कृषक अंश के रूप में ऋणि एवं अऋणी दोनों प्रकार के कृषकों को जमा करने होंगें। अऋणी कृषक फसल लगाने का स्वघोषित प्रमाण पत्र, नक्शा खसरा, आधार कार्ड अपने बैंक पासबुक की छाया प्रति जिसमें आईएफएससी कोड इत्यादि का उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते है।
ज्ञात हो कि योजना के अंतर्गत ऋणी कृषको के लिये विकल्प चयन (ऑप्ट आउट) के आधार पर क्रियान्वित होगी। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन (ऑप्ट आउट) प्रपत्र अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिये स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जायेगा। इस मामले में बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की चूक/त्रुटि होने पर संबंधित बैंक किसानों के स्वीकार्य दावों के भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगी। अधिक जानकारी के लिए विकासखण्ड दुर्ग के प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री मुकेश कुमार वासनिक (मो.न. 9926171139), विकासखण्ड धमधा के प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्री रविश कुमार साहू (मो.न. 9993146452), विकासखण्ड पाटन के प्रभारी वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव (मो.न. 9011648203) से संपर्क कर सकते है।