छत्तीसगढ़

टॉपवर्थ स्टील्स एवं पॉवर प्रा. लि. बोरई रसमड़ा का सपूर्ण क्षेत्र एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित



  दुर्ग, 03 जुलाई 2025/
sns/- जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने टॉपवर्थ स्टील्स एवं पॉवर प्रा. लि. बोरई रसमड़ा जिला दुर्ग क्षेत्र के सपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हैं। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 25, 26 (1) (2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जिला मजिस्ट्रेट को दी गई अधिकारिता के अनुसार, टॉपवर्थ स्टील्स एवं पॉवर प्रा. लि. बोरई रसमड़ा के सपूर्ण क्षेत्र को एक वर्ष अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हैं। जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह के निर्देशानुसार उक्त संरक्षित क्षेत्र में विधि द्वारा अधिकृत व्यक्तियों एवं आवेदक कंपनी द्वारा प्रवेश करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को छोडकर अन्य व्यक्तियों का उक्त क्षेत्र में प्रवेश प्रतिषिद्ध रहेगा। यह आदेश 01 जुलाई 2025 से अधिकतम एक वर्ष के लिए लागू रहेगा एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

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