छत्तीसगढ़

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यम स्थापित करने हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना तहत आवेदन 30 जुलाई तक आमंत्रित


अम्बिकापुर, 03 जुलाई 2025/sns/- जिला व्यापार एवं उद्योग केंन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास एवं मौजूदा सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के वित्तीय, तकनीकी एवं कारोबार सहायता हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। योजना के तहत नवीन सूक्ष्म खाद्य उद्योग स्थापित करने एवं पूर्व स्थापित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को विस्तार करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजना के तहत प्रत्येक उद्योग हेतु सभी वर्गों में 35 प्रतिशत अनुदान (छूट) का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिए शेष बैंक से ऋण के रूप में मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण अंतर्गत पोहा निर्माण, फ्लोर मिल, दाल मिल, तेल मिल, बेसन निर्माण, सत्तू निर्माण, मसाला उद्योग, बिस्किट, केक निर्माण, बेकरी, आलू चिप्स, केला चिप्स, अदरक एवं लहसून पेस्ट, मूंगफल्ली प्रसंस्करण, बड़ी पापड़, हल्दी मिर्च प्रोसेसिंग, मुरमुरा, लड्डू, लाई, बताशा, आचार, पापड़, वनोपज उत्पादों का प्रोसिसिंग एवं अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किये जा सकते है। आवेदक योजना के तहत ऑनलाईन माध्यम से पीएमएफएमई की वेब पोर्टल  www.pmfme.mofpi.gov.in/     पर जाकर आवेदन कर सकते है या योजना के तहत क्षेत्र स्तरीय सहायता के लिए नियोजित जिला रिसोर्स पर्सन (डी.आर.पी.) से संपर्क कर आवेदन हेतु सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही योजना के तहत विस्तृत जानकारी एवं आवेदन हेतु कार्यालय, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अम्बिकापुर में भी सम्पर्क कर सकते है। योजना के अंतर्गत आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2025 तक है।

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