छत्तीसगढ़

कलेक्ट्रेट परिसर में पार्किंग व्यवस्था के लिए दिशा-निर्देश कृ उल्लंघन पर  होगी कार्रवाई 3 जुलाई से पार्किंग नियमों में सख्ती


अम्बिकापुर, 02 जुलाई 2025/sns/-
 कलेक्टर श्री विलास भोसकर के निर्देशानुसार, कलेक्ट्रेट परिसर में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु दिनांक 03 जुलाई 2025 से दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने निजी अथवा शासकीय वाहनों को निम्नलिखित निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें।नया एवं पुराना कंपोजिट बिल्डिंग के मध्य स्थित खाली स्थान। कलेक्ट्रेट मुख्य गेट (गेट नंबर 1) के पास स्थित पार्किंग क्षेत्र।गेट नंबर 1 के बाद, जहां स्व-सहायता समूह की महिलाएं प्रवेश जांच करती हैं, वहाँ से आगे केवल पहचान पत्र दिखाने पर ही वाहन प्रवेश कर सकेंगे।जिन कर्मचारियों के पास पहचान पत्र नहीं होगा, उन्हें अपने वाहन गेट नंबर 1 के पास ही पार्क करना होगा।
 यदि कोई वाहन गेट नंबर 1 से ई-सेवा केंद्र तक की सड़क पर अनियमित रूप से खड़ा पाया जाता है, तो उस पर यातायात पुलिस द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा एवं आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी समय पर सूचित करें। यह व्यवस्था कलेक्ट्रेट परिसर में अनुशासन, सुगमता एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु लागू की जा रही है।

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