जगदलपुर, 26 जून 2025/sns/- कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर द्वारा वर्ष 2023 में निकाले गए विभिन्न पदों पर भर्ती सम्बन्धी विज्ञापन का भ्रम फैलाकर आवेदन पत्र विक्रय पर तत्काल रोक लगाने सहित संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश सभी एसडीएम और तहसीलदारों को दिए गए हैं। इस सम्बंध में अपर कलेक्टर द्वारा जारी परिपत्र में निर्देशित किया गया है कि यह देखने में आ रहा है कि जिला कार्यालय जगदलपुर के वित्त शाखा में विगत दिनों में विभिन्न पदों पर भर्ती संबधी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिस पर विज्ञापन क्रमांक 03 दिनांक 26 मई 2023 का उल्लेख किया गया है। उक्त भर्ती संबंधी विज्ञापन वर्ष 2023 में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसे अपरिहार्य कारणों से भर्ती पर प्रतिबंध लगाते हुए निरस्त किया गया है। जिसकी सूचना दैनिक अखबारों सहित बस्तर जिले के शासकीय वेबसाइट में प्रदर्शित किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त निरस्त किये गये विज्ञापन के विरुद्ध पुनः भर्ती हेतु नये सिरे से आवेदन प्राप्त होना अवश्य किसी व्यक्ति द्वारा भ्रम फैलाकर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर तत्काल कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। आवेदन पत्र किसके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा विक्रय किया जा रहा है, संबंधी जानकारी आवेदकों से मोबाइल पर पूछे जाने पर संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा है।
अतएव जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले फोटोकापीयर दुकान, लोक सेवा केन्द्र इत्यादि स्थल पर जांच एवं निरीक्षण करें। जांच के दौरान आवेदन पत्र विक्रय कर भर्ती सम्बन्धी भ्रामक जानकारी फैलाने का कृत्य करते कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो इस पर तत्काल रोक लगाते हुए ऐसे दुकानदार या फर्म संचालक व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।