महासमुंद, 18 जून 2025/sns/- कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त श्री विनय कुमार लंगेह ने मोटरयान अधिनियम के तहत टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से चोट लगने से मृत्यु होने पर सोलेशियम फण्ड से प्रतिकर के रूप में निकटतम वारिस के लिए 25 हजार रुपए सहायता राशि स्वीकृत की है। इनमें महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम बरेकेलकला निवासी श्री पुनितराम चक्रधारी की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी श्रीमती दुखन बाई के लिए 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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