जांजगीर-चांपा, 12 जून 2025/sns/- जिले के नगरीय निकायो के वार्डो का आरक्षण छ.ग. नगर पालिका अधिनियम (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, एवं महिलाओ के लिये वार्डों का आरक्षण) 1994 के प्रावधानो के तहत किया जाना हैं। इसके तहत नगर पंचायत बम्हनीडीह के वार्डो के आरक्षण 17 जून 2025 को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रातः 10 बजे से किया जाएगा। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारी, प्रतिनिधियों से उक्त तिथी को निर्धारित समय मे उपस्थित होने का आग्रह किया है।
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