छत्तीसगढ़

खाद्य प्रतिष्ठानों में सफाई व गुणवत्ता जांच, 28,000 रुपये का जुर्माना


बीजापुर, 10 जून 2025/sns/- – कलेक्टर श्री संबित मिश्रा के निर्देशानुसार बीजापुर शहर के खाद्य प्रतिष्ठानों में गुणवत्ता की जांच एवं सफाई के निरीक्षण के लिए एसडीएम, तहसीलदार, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी, सीएमओ नगर पालिका की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम के द्वारा शहर के मिठाई दुकानों, होटल, ढाबा, मटन चिकन शॉप, थोक सब्जी दुकानों में साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। होटलों में प्रायः देखा जाता है कि एक ही तेल में खाद्य सामग्री कई बार तला जाता है, जिसके कारण उसमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व पैदा होते हैं, इसकी जांच के लिए होटल में तलने के लिए प्रयोग किया हुआ तेल का सैम्पल लिया गया। ढाबों में साफ सफाई में कमी पाए जाने पर एवं वेज, नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक साथ एक ही फ्रिज में रखें हुए पाए जाने पर गणपत्ति स्वीट्स से 1000, जायसवाल होटल से 1000, रघु जायसवाल होटल से 500, फर्माइश ढाबा से 5000, बिट्टु ढाबा से 5000, कन्हैया स्वीट्स से 5000, दंतेश्वरी ढाबा से 10 हजार, सब्जी मार्केट से 500 सहित कुल 28 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं थोक सब्जी दुकानों तथा मटन एवं चिकन शॉप में साफ सफाई के लिए टीम द्वारा निर्देशित किया गया। जिन व्यापरियों ने खाद्य लाइसेन्स नहीं बनवाया है वह तत्काल लाइसेन्स बनवा लें।

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