बलौदाबाजार,27 जून 2025/sns/- बीमा कम्पनी द्वारा दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर की बीमा क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार ने बीमा कंपनी क़ो सेवा का दोषी मानते हुए सर्वेयर द्वारा निर्धारित राशि 305865 रूपए सहित अन्य व्यय भुगतान करने आदेश पारित किया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक खोजराम कोशले ने एक मैसी ट्रैक्टर फायनेंस कराकर कय किया था उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिस पर वाहन की मरम्मत पर आने वाले खर्च एवं बीमा राशि हेतु बीमा कंपनी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये गये परंतु कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का परिपालन नही किये जाने के कारण आवेदक का दावा निरस्त कर दिया गया।आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में परिवाद प्रस्तुत करने पर आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य हरजीत सिंह चांवला एवं श्रीमती शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजो, बीमा पालिसी एवं किए गए तर्काे का सूक्ष्मता से परीक्षण उपरांत बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड रायपुर को सर्वेयर द्वारा निर्धारित राशि 305865 रुपये एवं मानसिक तथा आर्थिक क्षति के रूप में 10,000 एवं वाद व्यय के रूप में 5,000 रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया है।