अम्बिकापुर, 28 मई 2025/sns/- वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि राज्य के अधिकारी/कर्मचारियों का इम्पलॉई कार्नर पोर्टल में ई-केवाईसी किया जाना है। इम्पलाई द्वारा किये गये ई-केवाईसी का सत्यापन आहरण एवं संवितरण अधिकारी या चेकर द्वारा किया जाना आवश्यक है।उन्होंने समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को पत्र जारी कर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कर्मचारियों का इम्पलॉई कार्नर पोर्टल में ई-केवाईसी एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराते हुए सत्यापित कराने कहा है।