छत्तीसगढ़

सर्पदंश से मृत्यु के प्रकरण में 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत


बीजापुर, 22 मई 2025/sns/ – कलेक्टर श्री संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत सर्पदंश से मृत्यु के एक प्रकरण में से मृतक सुदुराम करटिया के निकटतम वारिस उनके पुत्र श्री सियाराम करटिया निवासी ग्राम कोडोली स्कूलपारा, भैरमगढ़ को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।

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