छत्तीसगढ़

जिला प्रशासन द्वारा रोका गया बाल विवाह

जांजगीर-चांपा, 08 मई 2025/ sns/- कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास श्रीमती अनिता अग्रवाल और जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल के नेतृत्व एवं पुलिस विभाग के सहयोग से ग्राम सिल्ली में बाल विवाह रोका गया।
 जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि ग्राम सिल्ली, थाना मुलमुला तहसील रामगढ़ में बाल विवाह संबंधी सूचना प्राप्त होते ही बालिका के घर जाकर बालिका के उम्र सत्यापन हेतु अंकसूची की जांच की गई जिस पर परिवार वालो ने बालिका के उम्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर बालिका की जन्म तिथि 23 अप्रैल 2009 जिसमें बालिका का उम्र 16 वर्ष 00 माह 13 दिन होना पाया गया। विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बालिका एवं उसके माता-पिता तथा स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया एवं समझाइश के पश्चात सरपंच एवं स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका की माता तथा पिता की सहमति से बालिका के विवाह को रोका गया तथा बालिकाओं के लिए निर्धारित 18 वर्ष तथा बालकों के लिये निर्धारित 21 वर्ष के पूर्व विवाह न करने संबंधी घोषणा पत्र व राजीनामा पत्र में गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कराया गया। दल में आउट रिच वर्कर श्री अमित भोई, टीम मेंबर चाइल्ड लाइन श्री भूपेश कश्यप, पर्यवेक्षक श्रीमती प्रेमलता साहू, आगनबाडी कार्यकर्ता नेमा कुर्रे शामिल थे।

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