छत्तीसगढ़

मोटर यान दुर्घटना में मृतक के निकटतम वारिसन के लिए 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत

मोटर यान दुर्घटना में मृतक के निकटतम वारिसन के लिए 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत

महासमुंद, 21 अप्रैल 2025/ sns/- कलेक्टर एवं परिनिर्धारण आयुक्त श्री विनय कुमार लंगेह ने टक्कर मारकर भागने संबंधी उपबंधों के अधीन मोटर यान दुर्घटना से हुई मृत्यु पर मृतक के निकटतम वारिसान के लिए प्रतिकर राशि स्वीकृत की है। इनमें सरायपाली विकासखंड अंतर्गत ग्राम पतेरापाली निवासी श्री रामलाल यादव की मृत्यु एन.एच. 53 कुटेला से घंटेश्वरी मंदिर जाने के रास्ते में मोटरयान दुर्घटना से हुई थी। जिस पर मृतक के निकटतम वारिसान उनकी माता श्रीमती सोहद्रा को 25 हजार रुपए की राशि प्रतिकर के रूप में स्वीकृत की गई है।

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