छत्तीसगढ़

स्पैरो कंपनी पीड़ित, रसीद के साथ समाधान पेटी में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं



दुर्ग, 08 अप्रैल 2025/sns/-
कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह द्वारा आज नगर निगम दुर्ग के लंबित समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई है। पूर्व में नगर निगम दुर्ग के अंतर्गत स्पैरो कंपनी द्वारा संपत्ति कर की वसूल की जा रही थी। उक्त कंपनी द्वारा नगरवासियों से लगभग 60 लाख रूपए की वसूली गई राशि नगर निगम दुर्ग में अब तक जमा नहीं की गई है। नगर निगम अमले द्वारा ऐसे लोगों के घर संपत्ति कर वसूली पहुंचने पर बतायी जा रही है कि स्पैरो कंपनी के माध्यम से संपत्ति कर जमा करा दी गई है। कलेक्टर द्वारा स्पैरो कंपनी पीड़ित लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समाधान करने की पहल की गई है। जिसके अनुसार निगम क्षेत्र के ऐसे नागरिक जिन्होंने स्पैरो कंपनी को संपत्ति कर पटाये हैं वे स्पैरो कंपनी के रसीद संलग्न कर आवेदन दुर्ग निगम कार्यालय में रखी गई समाधान पेटी में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्रारूप के साथ रसीद संलग्न करना जरूरी है। रसीद के अभाव में उनकी समस्या का समाधान संभव नहीं होगा।    

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