छत्तीसगढ़

राप्रसे अधिकारियों ने 12 दिव्यांग को वितरण किया बस पाससमाज कल्याण के संबल योजना के तहत मिला परिवहन बस पाससमाज कल्याण विभाग की पहल पर आरटीओ ने जारी किया पास

सारंगढ़ बिलाईगढ़, 29 मार्च 2025/sms/- कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देशन में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनो के बाधा रहित आवागमन हेतु निःशुल्क परिवहन बस पास प्रदाय किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर सारंगढ़ में  संबल योजना के वितरण कार्यक्रम में राप्रसे अधिकारियों, अपर कलेक्टर प्रकाश कुमार सर्वे (आईएएस), जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी इंद्रजीत बर्मन, डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहू द्वारा संबल योजना के 12 लाभार्थी दिव्यांगजनों को बस परिवहन पास का वितरण किया गया।

समाज कल्याण विभाग के उप संचालक विनय तिवारी ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत जिले के सभी पात्रता धारी दिव्यांगजनो को चिन्हित करके लाभान्वित किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संबल योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों के आजीविका संवर्धन के लिए काउंसलिंग और प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त दिव्यांगजनों को सीधे व्यावसायिक गतिविधि से जोड़ने की पहल की जा रही है। समाज कल्याण विभाग जिले के सभी  जनपद और नगरीय निकायों में दिव्यांगजनों को योजना की जानकारी देने के लिए संबल रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाकर चिन्हांकन किया जा रहा है।

बस पास से दिव्यांग और उनके परिचारक को बस किराया में 100 प्रतिशत छूट

40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले अस्थि बाधित एवं दृष्टिहीन दिव्यांग जनों को छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 के अधीन दिव्यांग व्यक्ति और उनके परिचारक को यात्री किराया में 100 प्रतिशत छूट का प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

बस वालों द्वारा बस पास उल्लंघन करने पर कार्यवाही

बस वालों द्वारा उल्लंघन करने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 का सं. 59 की धारा 86 के अधीन एवं परिचालक के विरुद्ध धारा 34 के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

पास मिलने से दिव्यांगों को खुशी

समाज कल्याण विभाग सारंगढ़ की पहल से निःशुल्क बस परिवहन पास मिलने पर दिव्यांगजनों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब यात्रा करने के लिए हमें किसी से यात्रा का खर्च मांगने या व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी।

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