छत्तीसगढ़

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बदर की कार्यवाहीअम्बिकापुर

फरवरी 2025/sns/ पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा अनावेदकगण (1) मृत्युन्जय सिंह उर्फ टुना सिंह पिता भारत भूषण सिंह निवासी बसुंधरा बिहार गोधनपुर थाना गांधीनगर तहसील अम्बिकापुर एवं (2) अविनाश मिश्रा पिता नरेन्द्र मिश्रा साकिन केनाबांध, बौरीपारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग) के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के प्रावधानों के तहत (जिला बदर) कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक अनावेदकगण मृत्युन्जय सिंह एवं अविनाश मिश्रा को उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के तहत (जिला बदर) कार्यवाही बावत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर इससे जवाब प्राप्त करते हुये इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये अनावेदक अनावेदकगण मृत्युन्जय सिंह एवं अविनाश मिश्रा के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य/प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण अनावेदक अनावेदकगण (1) मृत्युन्जय सिंह उर्फ टुना सिंह पिता भारत भूषण सिंह निवासी बसुंधरा बिहार गोधनपुर थाना गांधीनगर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा एवं (2) अविनाश मिश्रा पिता नरेन्द्र मिश्रा साकिन केनाबांध, बौरीपारा थाना कोतवाली अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग) को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश दिनांक 14.02.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिये जिले से निष्काषित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई।

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