छत्तीसगढ़

आदर्श आचार संहिता लागू शासकीय परिसरों में राजनीतिक गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध

सुकमा, 21 जनवरी 2025/sns/- नगरपालिका निर्वाचन 2024-25 की घोषणा 20 जनवरी 2025 हो चुकी है, एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस अवधि के दौरान कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) के पदाधिकारी आदि निर्वाचन प्रचार के कार्य से शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सर्किट हाउस, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस में निर्वाचन प्रचार अथवा राजनीतिक यात्रा के उद्देश्य से न तो ठहर सकते है और न ही वहां पर राजनीतिक गतिविधि कर सकते है। पात्रता अनुसार तथा उपलब्धता अनुसार उन्हें सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस उपलब्ध कराया जा सकता है, किन्तु इस हेतु निम्न कार्यवाही किया जाये जैसे- उनसे निर्धारित राशि जमा कराकर विधिवत रसीद दी जाये, टेलीफोन हेतु पृथक रजिस्टर रखा जाये तथा किये गये काल्स की निर्धारित राशि वसूल की जाये, भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं की जाये, किसी प्रकार की राजनैतिक बैठक अथवा विचार विमर्श नहीं करने दिया जाये और एक रजिस्टर रखा जाये जिसमें आगन्तुक का नाम, पता, यात्रा का प्रयोजन, ली गई राशि, इत्यादि कर समस्त ब्यौरा अंकित किये जाये।
      जब कभी भी निर्वाचन प्रेक्षक या राज्य निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी उपरोक्त अभिलेखों की मांग करते है तो उन्हें रिकार्ड उपलब्ध कराया जाये। इसके साथ ही शासकीय, अर्द्धशासकीय सर्किट हाऊस, रेस्ट हाऊस, गेस्ट हाऊस, आफिसर्स मेस इत्यादि का आरक्षण, जिला मुख्यालय में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं जिला सत्कार अधिकारी सुकमा और अन्य स्थानों पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जायेगा। कक्षों के आरक्षण में निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाती है- जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग पदाधिकारी एंव उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अन्य अधिकारी को प्राथमिकता दिया जायेगा।
ज्ञातव्य है कि निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों, प्रेक्षकों आदि के लिए कमरे सदैव आरक्षित रखें जायें। इसके उपरान्त यदि कक्ष उपलब्ध होता है तो अन्य व्यक्तियों को उल्लेखित प्रक्रिया अनुसार आरक्षित किया जा सकता है। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया समापन दिनांक तक सम्पूर्ण सुकमा जिले में प्रभावशील रहेगा।

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