छत्तीसगढ़

पंचायत चुनाव के लिए सुकमा जिले में स्थानों का आबंटन-आरक्षण

सुकमा, 12 जनवरी 2025/sns/- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में, सुकमा जिले के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन, आरक्षण की  कार्यवाही ।

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