अम्बिकापुर दिसम्बर 2024/sns/ जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. अम्बिकापुर द्वारा विभिन्न वर्गों को वितरित किए गए लोन की वसूली को लेकर अपने लोन की राशि समय पर अदा करने कहा है। अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सरगुजा ने बताया कि अगर कोई लोन हितग्राही लोन राशि का भुगतान 10 दिनों के भीतर नहीं करता है, तो उसका चुनाव नामांकन रद्द हो सकता है। विशेष कर उन लाभार्थियों को चेतावनी दी गई है, जो अगामी पंचायत और नगरीय चुनावों में भाग लेने के इच्छुक है।
लोन मुक्त प्रमाण पत्र हेतु उन्हें तुरंत अपने लोन का भुगतान करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो लोन जानबूझकर या लापरवाही से लोन राशि का भुगतान नहीं कर रें है, उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसमें आरआरसी केस दर्ज कर बंधक संपत्ति की कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया शामिल हो सकती है। इसके साथ ही, पोस्टडेटेड चेक पर धारा 138 के तहत भी न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है।