छत्तीसगढ़

शासकीय भूमि को विधि विरुद्ध दर्ज किया अन्य व्यक्ति के हक में, मामले की शिकायत पर कलेक्टर सरगुजा ने कराई जांच

पुष्टि होने पर हुई कार्यवाही, भूमि पूर्ववत शासकीय मद में होगी दर्ज, तत्कालीन हल्का पटवारी और अनावेदक पर एफआईआर के निर्देशअम्बिकापुर दिसम्बर 2024/sns/ तहसील अंबिकापुर के नेहरूनगर स्थित शासकीय भूमि को विधि विरुद्ध अन्य व्यक्ति के भूमि स्वामी हक में दर्ज कराए जाने के मामले की शिकायत पर कलेक्टर सरगुजा द्वारा जांच कार्यवाही कराई गई और पुष्टि होने के उपरांत न्यायालयीन कार्यवाही करते हुए गुरुवार को भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज किए जाने निर्देशित किया है। उल्लेखनीय है कि शिकायत कर्ता श्री आलोक दुबे द्वारा कलेक्टर न्यायालय शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिसमें फर्जी तरीके से अंबिकापुर के नेहरू नगर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 135  रकबा 0.390 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक प्रभाष मंडल के नाम पर शासकीय अभिलेखों में दर्ज कराया जाना बताया गया।
शिकायत संज्ञान में आने पर कलेक्टर सरगुजा के निर्देश पर एसडीएम अंबिकापुर एवं नायब तहसीलदार द्वारा इस मामले की जांच की गई। जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा द्वारा उक्त भूमि को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरुद्ध तरीके से भूमि स्वामी हक में दर्ज किया गया है और डिजिटल हस्ताक्षर किया जाना भी पाया गया है।
इस प्रकरण में अनावेदकगणों को आहूत कर विधिवत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया। पूरे प्रकरण के अवलोकन एवं परिशीलन के बाद जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि शासकीय भूमि को विधि विरुद्ध अनावेदक के भूमि स्वामी हक में दर्ज किया गया है। मामले में कलेक्टर सरगुजा द्वारा उक्त भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज किए जाने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अंबिकापुर को आदेशित किया गया है। साथ ही तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा और अनावेदक प्रभाष मंडल निवासी नेहरूनगर के विरुद्ध संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने के आदेश भी जारी किए गए हैं।

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