गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, 22 मार्च 2024/लोकसभा सामान्य निर्वाचन के तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने निर्वाचन कार्य के दौरान पेट्रोल-डीजल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने यह निर्देश छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एवं हाई डीजल आयल अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1980 के तहत जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पर्याप्त मात्रा में डीजल-पेट्रोल का स्टाक उपलब्ध नही होने की दशा में आदेश का उल्लंघन मानते हुए संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व पंप संचालक का होगा।
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