छत्तीसगढ़

कोटपा एक्ट के तहत तम्बाखू व धुम्रपान बिक्री पर की कार्यवाही – स्कूल परिसर व सार्वजनिक स्थानों पर नशीली पदार्थ प्रतिबंधित


 
दुर्ग, नवम्बर 2024/
sns/ जिले में तम्बाखू एवं अन्य मादक पदार्थों के उपयोग के नियंत्रण एवं धुम्रपान से होने वाले दुष्प्रभाव की रोकथाम हेतु संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर के आदेशानुसार तथा कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग दुर्ग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा एक्ट 2003 के तहत् चालानी कार्यवाही की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज दानी ने बताया कि झाडूराम देवांगन शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जिला चिकित्सालय दुर्ग एवं बस स्टैण्ड दुर्ग के आसपास पान दुकानों पर तम्बाखू, सिगरेट की बिक्री पर चालानी कार्यवाही की गई है। धारा 4 के तहत् सार्वजनिक स्थान में धुम्रपान प्रतिबंधित है। कोटपा एक्ट की धारा 6 के तहत् स्कूल के 100 मीटर की दायरे में तम्बाखू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को धुम्रपान एवं अन्य तम्बाखू उत्पाद बेचना भी प्रतिबंधित है। तम्बाखू उत्पादों का सेवन करते पाए जाने पर समझाईश देने के साथ-साथ नो स्मोकिंग व नाबालिग बच्चों द्वारा तम्बाखू उत्पादों पर खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध का बोर्ड लगाते हुए कुल 15 चालानी कार्यवाही की गई। जिसमें कुल 3200 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

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