बलौदाबाजार, नवम्बर 2024/sns/जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर दीपक सोनी ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अपराधी को जिला बदर के आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत ग्राम तरेंगा थाना भाटापारा निवासी अमर यदु उर्फ छोटू पिता मनहरण यदु को जिला बदर किया गया है। उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 ख के तहत किया गया है। जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा एवं उसके सीमावर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मंुगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति एवं बेमेतरा जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।
संबंधित खबरें
समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन 2023-24
सीमावर्ती इलाकों में अवैध धान परिवहन पर रखी जा रही कड़ी निगरानी उड़ीसा राज्य से परिवहन किये जा रहे 340 बोरी अवैध धान जब्तजगदलपुर 08 दिसंबर 2023/ राज्य शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन सीजन 2023-24 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के […]
नई न्याय प्रणाली मानवीय संवेदनाओं को देती है सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ पुलिस एवं हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मध्य नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण हेतु हुआ एमओयू ऐसा एमओयू करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य रायपुर, 05 मार्च 2024 । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आज पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नवीन आपराधिक कानूनों पर पुलिस अधिकारी […]
जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायतों के लिये प्रवर्गवार आरक्षण 19 दिसंबर को
ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच का आरक्षण 17 दिसंबर को कोरबा दिसंबर 2024/sns/त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 के लिये प्रवर्गवार आरक्षण की कार्यवाही की सूचना जारी कर दी गई है। पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत के सदस्य/अध्यक्ष एवं सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड के पंच […]