छत्तीसगढ़

प्रारंभिक प्रकाशन अधिसूचना हेतु दावा-आपत्ति हेतु 21 अक्टूबर तक

सुकमा, अक्टूबर 2024/sns/छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा पंचायत निर्वाचन अनुदेशानुसार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से विशेष परिस्थिति अनुसार ग्रामों का पुनः परिसीमन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 129-ख (1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम का प्रावधान है। शासन से प्राप्त निर्देशानुसार संदर्भित क्रमांक-03 अनुसार ग्रामों का पुनः प्रारंभिक प्रकाशन (प्रथम) हेतु अधिसूचना जारी किया जा रहा है। उक्त अधिसूचना से प्रभावित या हितबद्ध व्यक्ति अपने दावा-आपत्ति, सुझाव संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को  21 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत कर सकेंगें।
त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2024-25 का संपादन हेतु परिसीमन प्रस्ताव – छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन अनुदेश क्रमांक-03 के द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन के द्वारा अनुमति प्राप्त ग्राम पंचायतों का पुनः परिसीमन प्रस्ताव तैयार किया जाना है। ग्रामों के परिसीमन उपरांत उक्त पत्र में निर्धारित तिथि अनुसार शासन से अनुमति प्राप्त ग्रामों के परिसीमन प्रस्ताव तैयार कर सुकमा जिला अंतर्गत समस्त ग्रामों का प्रारंभिक प्रकाशन, प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण, दावा-आपत्ति निराकरण उपरांत ग्रामों का अंतिम प्रकाशन तथा परिसीमन से प्रभावित ग्रामों का नजरी-नक्शा तैयार करना, ग्रामों का अंतिम प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन पश्चात् राजपत्र में प्रकाशन, तत्पश्चात् वार्डों का प्रारंभिक प्रकाशन, प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत वाडों के गठन के संबंध में प्राप्त दावा-आपत्ति का निराकरण कर अंतिम प्रकाशन उपरांत सांख्यिकी प्रतिवेदन राज्य शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाना है। यह समस्त कार्य शासन द्वारा जारी समय-सीमा के भीतर किया जाना है।

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