छत्तीसगढ़

राजनांदगांव शहर में भारी वाहनों पर पूर्णत: प्रतिबंध


राजनांदगांव अक्टूबर 2024। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने क्वांर नवरात्रि पर्व के दौरान शहर में दर्शनार्थियों की भारी संख्या में आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2024 तक राजनांदगांव शहर में भारी वाहनों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार बालोद जिला से आने वाले भारी वाहनों को मोहारा बाईपास से तथा खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले की ओर से आने वाले भारी वाहनों को गठुला से तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से होकर गुजरने वाले भारी वाहनों को ट्रांस्पोर्ट नगर एवं सीआईटी कालेज वायपास से डायवर्सन कर भारी वाहनों को राजनांदगांव शहर प्रवेश पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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