बलौदाबाजार, सितम्बर2024/sns/ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जारी आदेश का पालन सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से शब्दशः और मूल भावना में करने के निर्देश आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दिए गए हैं। न्यायलय ने आदेशित किया है कि अधिकारी ध्वनि प्रदूषण के मामले में सकारात्मक कार्यवाही करें।
गाड़ियों पर साउंड बॉक्स रखकर डीजे बजाने पर- वाहन में साउंड बॉक्स मिलने पर साउंड बॉक्स जब्त कर वाहन क़ा रिकार्ड रखा जाएगा। जब्त साउंड बॉक्स को मजिस्ट्रेट( कलेक्टर ) के आदेश के बाद ही छोड़ा जाएगा। द्वितीय बार पकडे जाने पर उस वाहन क़ा परमिट निरस्त किया जाएगा तथा उच्च न्यायलय के आदेश के बिना उस वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन करते पाए जाने पर सम्बंधित अधिकारी पर अवमानना कार्यवाही होगी।उच्च न्यायलय ने कहा है कि जब भी शादियां, जन्मदिन, धार्मिक -सामजिक कार्यक्रम में निर्धारित मापदंडो से अधिक ध्वनि प्रदूषण होने पर अधिकारी उस स्थान पर जाकर लोगों क़ी भावनाओ का कद्र करते हुए नम्रतापूर्वक उन्हें उच्च न्यायलय के आदेश क़ा पालन करने कहें, अगर आयोजक विरोध करता है तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायलय के आदेश क़ा उल्लंघन करने पर अवमानना क़ा प्रकरण उच्च न्यायलय में दायर करें। अगर ध्वनि प्रदूषण यन्त्र टेंट हाउस, साउंड सिस्टम प्रदायकर्ता या डीजे वाले क़ा पाया जाता है तो उसे सीधे जब्त किया जाए।
प्रेशर हार्न या मल्टी टोन हार्न लगाने पर – वाहनों में प्रेशर हार्न अथवा मल्टी टोन हार्न पाया जाता है तो अधिकारी तत्काल ही वाहन से निकाल कर नष्ट करेंगे तथा रजिस्टर में दर्ज करेंगे। दोबारा हार्न लगाने पर वाहन जब्त कर उच्च न्यायलय के आदेश के बिना वाहन को नहीं छोड़ा जाएगा।
100 मीटर के दायरे में लाउड स्पीकर बजाने पर- स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, कार्यालय से 100 मीटर एरियल डिस्टेंस पर लाउड स्पीकर बजने पर प्राधिकृत अधिकारी को ध्वनि प्रदूषण यन्त्र को जब्त करना होगा। बिना मजिस्ट्रेट क़ी अनुमति के प्रदूषण यन्त्रों को वापस नहीं किया जाएगा। दोबारा गलती करने पर जब्त किये गए प्रदूषण यन्त्रों को उच्च न्यायलय के आदेश के बिना वापस नहीं होगा।