छत्तीसगढ़

प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिस को 76 लाख रुपये की राशि मंजूर

अम्बिकापुर, 09 सितम्बर 2024/sns/- अपर कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा राहत के तहत मृतकों के वारिसों को 76 लाख रुपये की मंजूरी दी है। जिसमें तहसील अम्बिकापुर अजिरमाकला के निवासी घनश्याम की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम वारिस पण्डित राम, दर्रीपारा निवासी रामरती मुण्डा की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम वारिस मुकन्दर मुण्डा, ममता सोनी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम वारिस चन्दु प्रसाद, फुलकुवंर कंचनपुर निवासी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम वारिस राजकुमार, तहसील दरिमा के कुम्हरता निवासी शिवबरन की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम बिरूच राम, अनुज द्विवेदी सोहगा निवासी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम वारिस सोमू द्विवेदी, भुरकल परहीन पोड़िपा निवासी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम वारिस केंन्दला, एतवारी बाई कुम्हरता निवासी की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस सुखराम, कुन्ती, फुलकुवंर, कंठी निवासी मोहरमनिया की मृत्यु आग से होने पर उनके निकटतम वारिस लक्ष्मीदास, तहसील सीतापुर देवगढ़ निवासी रूकमणी की मृत्यु आग  से होने पर उनके निकटतम वारिस राजूदास, अमर साय प्रतापगढ़ निवासी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम वारिस रीमनी बाई, बिजगी बाई आरा निवासी की मृत्यु आग से होने पर उनके निकटतम वारिस  नारायण राम एवं सेमवती, तहसील बतौली के कालीपुर निवासी जोलजेन की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम वारिस परसुनाथ, तहसील लुण्ड्रा के केपी निवासी आर्यन गिरी की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस संजय गिरी, लक्ष्मी रजक गढ़बीरा निवासी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके निकटतम वारिस रेखा रजक, माही सिंह केपी निवासी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर मृतक के निकटतम वारिस रवि सिंह, अभय पैंकरा खलपोड़ी निवासी की मृत्यु मधुमक्खी के काटने से होने पर उनके निकटतम वारिस प्रकश पैंकरा, धनसाय नागेश डूमरडीह निवासी की मृत्यु सांप काटने से होने पर उनके निकटतम वारिस सुखपतिया  एवं तहसील रघुनाथपुर बुलंगा निवसी की मृत्यु आग स्व होने पर उनके निकटतम वारिस गुण्डल को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 संशोधित के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई।  

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