बीजापुर / जनवरी 2022 मनरेगा ;महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम अंतर्गत जिले की ग्राम पंचायतों में 7 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन पुनः शुरू किया गया । जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री रवि कुमार साहू ने बताया कि पूर्ववत महीने की 7 तारीख को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस के आयोजन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए रोजगार दिवस का आयोजन सुनिश्चित करने कहा है।
मनरेगा में ग्रामीणों के काम के अधिकार संबंधी प्रावधान को प्रभावी रूप से लागू करने एवं शिकायत निवारण के उद्देश्य से परिकल्पित रोजगार दिवस का प्रति माह आयोजन करने के निर्देश केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। मंत्रालय के निर्देश एवं राज्य स्तर से समय.समय पर जारी दिशा-निर्देशों व परिपत्र के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक माह की 7 तारीख को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा था। वैश्विक महामारी कोविड.19 के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए यह आयोजन पिछले वित्तीय वर्ष से स्थगित था। मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन पुनः प्रारंभ किया गया।
गाइडलाईन के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा की जाने वाली काम की मांग को सटीक रूप में पंजीकृत करने उन्हें मनरेगा कानून में उनके लिए दिए गए अधिकारों एवं हकदारियों की प्रभावी रूप से जानकारी देने और शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से कार्य की मांग पंजीकरण तथा शिकायत निवारण के साधन के रूप में ग्राम रोजगार दिवस का आयोजन ग्राम पंचायतों में किया जाता है।
