छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में ली बैठक


बिलासपुर, 13 अगस्त 2024/sns/- कलेक्टर श्री अवनीश शरण की अध्यक्षता में शालाओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए समिति गठित की गई है। इसी सिलसिले में आज युक्तियुक्तकरण के दिशा-निर्देशों से अवगत कराने शिक्षा विभाग द्वारा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण राज्य शासन की प्राथमिकता में है, इसमे किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही यह कार्य पूरी सजगता से किया जाए। बैठक में नगर निगम कमिश्नर श्री अमित कुमार, शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक श्री आरपी आदित्य एवं सभी एसडीएम, बीईओ, एबीओ, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता बच्चों के दर संख्या के अनुरूप होनी चाहिए। इसी परिपेक्ष्य में राज्य शासन द्वारा शालाओं एवं शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न स्थानों में एक ही परिसर में अथवा निकट में दो या दो से अधिक शालाएं संचालित है ऐसे शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाना है। इसी प्रकार अतिशेष शिक्षकों का शिक्षक विहीन एवं एकलशिक्षकीय शालाओं में युक्तियुक्तकरण किया जाना है। शालााओं एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए है। इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित की गई है जिसमें सीईओ जिला पंचायत, नगर निगम कमिश्नर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी सदस्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी सदसय सचिव होंगे। इसी प्रकार विकासखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। जिसमें विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सचिव, महिला बाल विकास अधिकारी, सहायक वि. शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक सदस्य होंगे।
विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा युक्तियुक्तकरण हेतु शालाओं का चिन्हांकन एवं सूचीबद्ध किया जाएगा। इसी प्रकार अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन भी समिति द्वारा किया जाएगा। विकासखण्ड समिति यह भी प्रमाणित करेगी कि उनके द्वारा दिए गए जानकारी में कोई भी रिक्त पद छूटा नहीं है। जिला स्तरीय समिति शालाओं की सूची का परीक्षण करेगी जो विकासखण्ड स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। युक्तियुक्तकरण किये जाने वाले विद्यालयों की सूची बनाकर संचालक लोकशिक्षण को प्रेषित करेगी। विकासखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त अतिशेष शिक्षकों की सूची का परीक्षण करना एवं युक्तियुक्तकरण पदस्थापना आदेश जारी करना जिला स्तरीय समितियों के दायित्वों में शामिल होगा।

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