सुकमा, 11 अगस्त 2024/sns/- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरिस एस. के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2002 के तहत वर्ष 2024-25 के देशी व विदेशी मदिरा लायसेंस शर्त की कंडिका-16 के तहत् 15 अगस्त 2024 को ष्स्वतंत्रता दिवसष् के अवसर पर 15 अगस्त 2024 (गुरुवार) को ष्शुष्क अवधि शुष्क दिवसष् घोषित किया गया है। उक्त अवधि में जिला सुकमा के समस्त देशी व विदेशी मदिरा दुकान व एफ.एल.-7 सैनिक कैंटीन में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा ।
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