मोहला 19 जून 2024।sns/- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस जयवर्धन द्वारा ग्रीष्मकालीन के दौरान पेयजल परीरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 मार्च से 31 जुलाई तक की अवधि के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। वर्तमान में आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश को शिथिल करने का आदेश जारी किया गया है।
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