मुंगेली 13 जून 2024//sns/- वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश की वृद्धि (प्रजनन) के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छ.ग. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 15 अगस्त तक को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। मछलीपालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि जिले के समस्त नदियों, नालों तथा छोटी नदियाँ और उनकी सहायक नदियों में जिन पर सिंचाईं के तालाब तथा जलाशय (छोटे-बड़े) जो भी निर्मित किए गये है या किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार के मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक पूर्ण निषिद्ध रहेगा। इन नियमों के उल्लघंन करने पर छ.ग. राज्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1981 के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा दस हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत, जिनका कोई सम्बंध किसी नदी, नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किए जा रहे केज कल्चर में लागू नही होगें।
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