मुंगेली 13 जून 2024 // sns/-जिले में बाल श्रम को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देशन में श्रम विभाग, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन एवं जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न संस्थाओं होटल, रेस्टोरेंट, ईंट भट्ठा, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम आदि में जाकर बाल श्रम निषेध के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इन संस्थाओं से जुड़े लोगों को बताया जा रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के किसी भी स्थापन व संस्थानों में नियोजन एवं 14 वर्ष से 18 वर्ष के किशोरो को अधिसूचित खतरनाक व्यवसायों व स्थापनाओं में नियोजित करना या उनसे काम लेना बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम अंतर्गत पूर्णतः प्रतिबंधित है। इनका उल्लंघन करने पर 06 माह से 02 वर्ष तक के कारावास या 20 हजार से 50 हजार तक के अर्थ दंड या दोनों से दंडित किए जाने का भी प्रावधान है।